नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कालेधन संबंधी अनुपालन सुविधा के तहत घोषित की गई संपत्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि कालेधन की घोषणा करने संबंधी मौजूदा अनुपालन सुविधा खिड़की 30 सितंबर को बंद होगी। इसके तहत दी गई जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखने का आश्वासन सरकार एक बार फिर देना चाहती है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में आयकर कानून की धारा 138 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा जिसके अनुसार करदाता से जुड़ी सूचना गोपनीय है और इसे किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जा सकता। अधिकारी के अनुसार, विभाग को सबसे अधिक सवाल आय घोषणा योजना (आईडीएस) तथा घरेलू कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत गोपनीयता से जुड़े तथ्यों के बारे में मिल रहे हैं। इस तरह मिली जानकारी को गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन देने वाली एक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न व्यापार संगठनों ने हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था। अधिकारी ने कहा, अधिसूचना से सरकार के शब्दों को वैधानिकता मिलेगी। CBDT द्वारा अधिसूचना शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि आईडीएस चार महीने के लिए, एक जून से लेकर 30 तिसंबर तक खुली रहेगी। इसे सफल बनाने के लिए सीबीडीटी व आयकर विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं। CBDT ने इस योजना को सफल बनाने के लिये आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देते हुए विभिन्न शंकाओं को दूर भी किया है। इस तरह के सवाल और जवाबों के तीन सैट अब तक जारी किए जा चुके हैं।
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