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नया BIS अधिनियम 12 अक्‍टूबर से हुआ प्रभावी, इसके तहत आएंगे आभूषण जैसे उत्‍पाद और कई सेवाएं

BIS का नया अधिनियम 12 अक्‍टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।

Manish Mishra
Published on: October 14, 2017 17:43 IST
नया BIS अधिनियम 12 अक्‍टूबर से हुआ प्रभावी, इसके तहत आएंगे आभूषण जैसे उत्‍पाद और कई सेवाएं- India TV Paisa
नया BIS अधिनियम 12 अक्‍टूबर से हुआ प्रभावी, इसके तहत आएंगे आभूषण जैसे उत्‍पाद और कई सेवाएं

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित भारत मानक ब्यूरो (BIS) का नया अधिनियम 12 अक्‍टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है। संसद ने इस नए कानून को मार्च 2016 में ही पारित कर दिया था लेकिन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नए कानून के लिए पिछले सप्ताह नियम तय किए। यह नया कानून पहले के BIS अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान में कहा कि नए कानून से देश में कारोबार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्‍तायुक्त उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पासवान ने कहा कि इन प्रावधानों से महंगे धातुओं से बने उत्पादों के लिए हॉलमार्क भी अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्था के नाम से जाना जाएगा।

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