नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (UIDAI) ने सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक माह का और समय प्रदान किया है। UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि एक अक्टूबर से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
UIDAI ने जुलाई में निजी और सरकारी बैंकों से प्रत्येक 10 में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र और अपडेशन सुविधा अगस्त अंत तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अधिकांश बैंकों ने प्राधिकरण से इस प्रकार की सुविधा के लिए और अधिक समय की मांग की थी। पांडे ने बताया कि बैंकों ने हमसे और अधिक समय की मांग की थी, इसलिए हमनें उन्हें 30 सितंबर तक का समय और दिया है। अंतिम तिथि के बाद निर्देश का पालन न करने वाले बैंक को बिना आधार पंजीकरण केंद्र वाली प्रति शाखा प्रति माह 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसका मतलब है कि यदि एक बैंक की 100 शाखएं हैं तो उसे अपनी 10 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलना होगा। 30 सितंबर तक यदि यह बैंक 5 शाखाओं में ऐसे केंद्र खोलने में विफल रहता है तो उसे पहले महीने में प्रति शाखा 20 हजार रुपए के हिसाब से एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार आगे आने वाले महीनों में जुर्माना लगता रहेगा।
बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपए और इससे अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या, आधार, अनिवार्य है। मौजूदा बैंक खाताधारकों को भी 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर लेना जरूरी है। बैंक शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की सुविधा खुलने से लोगों को सहूलियत होगी। पांडे ने कहा कि मौजूदा बैंक खातों और नए बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए, बैंक शाखा में ही पंजीकरण और अपडेशन सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को कोई समस्या न हो।