- बैंकों ने अपने कस्टमर्स को पत्र लिख कर कहा है कि अपना पैन नंबर अपनी ब्रांच में रजिस्टर्ड कराएं।
- अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 भरें।
- बैंक ने इसके लिए पिछले सप्ताह इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंं की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देना मैंडेटरी किया गया था।
- बैंक की ओर से साफ किया गया है कि पैन डिटेल्स केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है।
- जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है वे फार्म 60 भर कर जमा कर सकते हैं।
- फार्म 60 यह डिक्लेयर करने के लिए भरा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है।
- इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्स देने को कहा था।
- इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने साफ किया है कि जनधन अकाउंट सहित जीरो बैलेंश वाले अकाउंट के लिए अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्स देने का नियम लागू नहीं होगा।
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