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बैंक को मोबाईल नंबर देना जरूरी, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है बंद, RBI का नियम

ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI का जो नियम है उसमें बैंकों को है कि वह बिना मोबाइल नंबर वाले खातों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा रोक सकते हैं।

Manoj Kumar @kumarman145
Updated : July 08, 2017 13:31 IST
बैंक को अपना मोबाइल नंबर बताना है जरूरी, ऐसा न करने पर बंद हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन
बैंक को अपना मोबाइल नंबर बताना है जरूरी, ऐसा न करने पर बंद हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन

नई दिल्‍ली। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और बैंक को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है तो तुरंत एकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक कराएं, क्योंकि ऐसा नहीं होने की स्थिति में बैंक आपकी नेट बैंकिंग की सुविधा को बंद कर सकता है। दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक का जो नियम है उसमें बैंकों को अधिकार दिया गया है कि वह चाहें तो ग्राहकों को एटीएम ट्रांजैक्शन सुविधा को छोड़ दूसरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा रोक सकते हैं।

इसी हफ्ते रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के संबध में बैंकों को कुछ निर्देश दिए है। इन्हीं निर्देशों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल नंबर को जरूरी बताया गया है ताकि फ्रॉड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की स्थिति में बैंक ग्राहक को मोबाइल के जरिए अलर्ट भेज सके और ग्राहक बैंक से इसके बारे में शिकायत कर सके।

 RBI ने नए नियम जारी किए हैं जिनके मुताबिक ग्राहक अगर 3 दिन के अंदर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की शिकायत करेंगे तो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि 10 दिन के अंदर पूरी रकम एकाउंट में वापस आ जाएगी। हालांकि इस नियम से यह भी साफ हो गया है कि खाते के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया गया है तो एटीएम ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, खाते के साथ मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर भी बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन पर रोक नहीं लगा सकता।

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