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बैंक में धन जमा करने और निकालने पर अब देना होगा शुल्‍क, 1 नवंबर 2020 से लागू हुए नए नियम

यदि कैश एक्सेप्टर/रिसाइकलर मशीन में एक माह में 10,000 रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर, चाहे यह एक बार में हो या कई बार में, बैंक तब भी सुविधा शुल्क वसूलेंगे।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 18, 2020 11:09 IST
बैंक में पैसे जमा कराता हुआ एक बैंक उपभोक्‍ता। - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

बैंक में पैसे जमा कराता हुआ एक बैंक उपभोक्‍ता। (चित्र प्रतीकात्‍मक)

नई दिल्‍ली। 1 नवंबर, 2020 से कई नए बैंकिंग नियम प्रभाव में आ गए हैं। कुछ बैंकों ने बैंक अवकाश और नॉन-बिजनेस घंटों के दौरान धन जमा करने या निकासी पर उपभोक्‍ताओं से शुल्‍क वसूलना शुरू कर दिया है। हालांकि, जनधन खाता धारकों को इन नियमों से राहत दी गई है और उन्‍हें ऐसा करने पर कोई शुल्‍क नहीं देना होगा।

यदि करेंट और ओवरड्रॉफ्ट खाताधारक एक दिन में एक लाख रुपये से अधिक जमा कराता है, तो उसे शुल्‍क देना होगा। वरिष्‍ठ नागरिकों को इस शुल्‍क से छूट मिलेगी।  

मनीकंट्रोल के एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीआईसीआई बैंक ने 1 नवंबर से शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नॉन-बिजनेस घंटों के दौरान एटीएम मशीन पर कैश जमा करने के लिए उपभोक्‍ताओं से 50 रुपए का सुविधा शुल्‍क लेना शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही, यदि कैश एक्‍सेप्‍टर/रिसाइकलर मशीन में एक माह में 10,000 रुपए से अधिक की राशि जमा करने पर, चाहे यह एक बार में हो या कई बार में, बैंक तब भी सुविधा शुल्‍क वसूलेंगे।

आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वरिष्‍ठ नागरिकों, बेसिक सेविंग एकाउंट्स, जनधन एकाउंट्स और दृष्टिहीन के साथ ही साथ स्‍टूडेंट्स एकाउंट्स पर इस तरह का कोई शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ोदा ने भी एक निर्धारित राशि से अधिक का लेनदेन करने के लिए उपभोक्‍ताओं से शुल्‍क वसूलना शुरू किया है। वहीं एक्सिस बैंक ने अगस्‍त में बैंक हॉलीडे पर धन जमा करने पर 50 रुपए का सुविधा शुल्‍क लगाना शुरू किया है।

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