मुंबई। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने शनिवार को कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून (IBC) का विस्तार सीमापार संपत्तियों तक किया जा सकता है। श्रीनिवास ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणों (NCLT) में और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार कर रही है जिससे IBC प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके।
श्रीनिवास ने अधिक ब्योरा दिए बिना कहा कि सीमापार दिवाला प्रक्रिया के मामलों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया बनाएगी जिससे किसी कंपनी की अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों का निपटान किया जा सकेगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा।
इस बीच, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के इसी कार्यक्रम में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को NCLT सदस्यों के लिए 500 आवेदन मिले हैं और हम नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं।