फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 28 फरवरी तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60
फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 28 फरवरी तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60
अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 28 फरवरी तक PAN अपडेट कराने को कहा है
Ankit Tyagi Published on: February 14, 2017 11:37 IST
नई दिल्ली। अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स अपडेट कराने को कहा है। साथ ही, जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं उन्हें फॉर्म-60 भरना होगा। सरकारी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को पैन डिटेल्स मुहैया कराने के लिए लेटर भेज दिया है। बैंकों ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने ऐसे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है जो पैन से लिंक्ड नहीं हैं।
पैन कार्ड नहीं है तो भरें फार्म 60
बैंकों ने अपने कस्टमर्स को पत्र लिख कर कहा है कि अपना पैन नंबर अपनी ब्रांच में रजिस्टर्ड कराएं।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 भरें।
बैंक ने इसके लिए पिछले सप्ताह इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंं की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देना मैंडेटरी किया गया था।
KYC होने के बावजूद देना होगा PAN
बैंक की ओर से साफ किया गया है कि पैन डिटेल्स केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है।
जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है वे फार्म 60 भर कर जमा कर सकते हैं।
फार्म 60 यह डिक्लेयर करने के लिए भरा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है।
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्स देने को कहा था।
जनधन खातों के लिए जरूरी नहीं PAN
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने साफ किया है कि जनधन अकाउंट सहित जीरो बैलेंश वाले अकाउंट के लिए अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्स देने का नियम लागू नहीं होगा।
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