नई दिल्ल। 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह बात कही है। वित्त विधेयक-2017 के जरिये सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दो लाख रुपए से अधिक की राशि लेने वाले पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान भी सरकार ने किया है।
इनकम टैक्स कानून में शामिल की गई नई धारा 269एसटी पर स्पष्टीकरण देते हुए सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।
2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था। बाद में वित्त विधेयक में संशोधन कर इस सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया, जिसे पिछले महीने लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा किसी भी प्राप्ती पर भी लागू नहीं होगा।