नई दिल्ली: केुंद्र सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे नए सड़क सुरक्षा विधेयक में नियमों का पालन न करने वाली कार कंपनियों के साथ ही घटिया कलपुर्जे इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। नए कानून के तहत ऐसे लोगों पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जो अपने वाहन में अनाधिकृत कलपुर्जे या रखरखाव संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं। इनमें कोहरे में प्रकाश देने वाली फॉग लाइट, प्रैशर हॉर्न, अतिरिक्त लाइट, छत पर सामान ढोने वाले कैरियर से संबंधित नियम शामिल हैं।
वाहन निर्माताओं को वाहनों में आवश्यक सुरक्षा मानकों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। नियम न मानने पर कंपनी पर 100 करोड़ रुपए तक का दंड और गलत डिजाइन वाले वाहनों को आवश्यक रूप से वापस बुलाए जाने की शर्त लगाई जा सकती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले सौदेबाजों और वाहन बॉडी बनाने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह सभी प्रस्तावित दंड प्रावधान राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक समिति की सिफारिशों का हिस्सा हैं जिसे केंद्र सरकार ने नए सड़क सुरक्षा नियमों का ढांचा बनाने के लिए तैयार किया है।
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