Saturday, December 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. टैक्‍स चोरों पर सरकार का बड़ा वार, अब 20,000 रुपए से अधिक के हर लेनदेन की देनी होगी जानकारी

टैक्‍स चोरों पर सरकार का बड़ा वार, अब 20,000 रुपए से अधिक के हर लेनदेन की देनी होगी जानकारी

ऑडिटर्स को अपने ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते समय उसमें 20,000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी ब्योरा देना होगा।

Manish Mishra
Updated : July 12, 2017 13:05 IST
टैक्‍स चोरों पर सरकार का बड़ा वार, अब 20,000 रुपए से अधिक के हर लेनदेन की देनी होगी जानकारी
टैक्‍स चोरों पर सरकार का बड़ा वार, अब 20,000 रुपए से अधिक के हर लेनदेन की देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली टैक्‍स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ऑडिटरों को अपनी ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते समय उसमें अचल संपत्ति के सिलसिले में 20,000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी ब्योरा देना होगा। आयकर अधिनियम के तहत 50 लाख रुपए से अधिक की सकल आय अर्जित करने वाले प्रोफेशनल्‍स और एक करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने खाते का ऑडिट कराना होगा। वर्ष 2018-19 से कंपनियों के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है।

ऑडिटरों को आयकर रिटर्न के साथ दाखिल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लिए गए कर्ज और 20,000 रुपए से अधिक की अदायगी का उल्लेख करना होता था। अब इस रिपोर्ट में संपत्ति से जुड़े 20,000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी उल्लेख करना होगा। इस कदम से वित्‍तीय लेन-देन में पारदर्शिता आएगी तथा कर अपवंचन रोकने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें :अब पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को नहीं लगेगा चूना, इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से सील होगी पेट्रोल-डीजल डालने वाली मशीन

आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑडिटरों को वित्‍त वर्ष 2016-17 से 20,000 रुपए से अधिक की हर रकम के सिलसिले में वित्‍तीय लेन-देन का विवरण देना होगा। इसमें अचल संपत्ति के संदर्भ में भुगतान की गई और ली गई राशि शामिल है। ऑडिटर को भुगतान के तरीके भी बताने होंगे या यह भी बताना होगा कि भुगतान खाते में देय पैसे चेक या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए किया गया था।

यह भी पढ़ें :रिलायंस जियो 21 जुलाई को कर सकती है नए टैरिफ प्‍लान की घोषणा, 90 रुपए प्रति महीने रिचार्ज पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत कर ऑडिट रिपोर्ट के फार्म 3CD को संशोधित किया है। इसके लिये अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित नियम 19 जुलाई 2017 से प्रभाव में आ जाएंगे। निर्धारण वर्ष (एसेसमेंट ईयर) 2017-18 में यह लागू होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement