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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर दोहराया, कहा- ब्लैकमनी बैंक में जमा कराने से नहीं होगी व्हाइट

वित्त मंत्री ​अरुण जेटली ने ब्लैकमनी पर फिर से आगाह करते हुए कहा कि जो लोग सोच रहे है कि कालेधन को बैंक खातों में जमा कराकर व्हाइट बना लेंगे तो वो गलत है।

Ankit Tyagi
Published : December 04, 2016 15:35 IST
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर दोहराया, कहा- ब्लैकमनी बैंक में जमा कराने से नहीं होगी व्हाइट
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर दोहराया, कहा- ब्लैकमनी बैंक में जमा कराने से नहीं होगी व्हाइट

नई दिल्ली। वित्त मंत्रीअरुण जेटली ने ब्लैकमनी पर फिर से आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि जो लोग सोच रहे है कि कालेधन को बैंक खातों में जमा कराकर व्हाइट बना लेंगे तो वो गलत है। ऐसा ​इसलिए है क्योंकि अघोषित आय पर टैक्स चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि अघोषित धन को जमा करने वालों पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है।

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जेटली से एक प्रोग्राम के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब दिए। 

  • सवाल: उनसे पूछा गया कि बैंकों में इतनी बड़ी तादाद में कैश डिपॉजिशन क्यों हो रहा है?
  • जवाब: इस पर जेटली ने कहा- ये समझ लिया जाना चाहिए कि कैश को सिर्फ बैंकों में जमा कर देने से ब्लैकमनी व्हाइट में नहीं बदल जाएगी। बल्कि
  • सवाल: इस पर जो टैक्स लगना जरूरी है, वो भी देना पड़ेगा।
  • जवाब: जेटली ने साफ किया कि इस तरह के डिपॉजिट पर इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पैनी नजर रख रहा है। आरबीआई के मुताबिक, 27 नवंबर तक 8.45 लाख करोड़ के पुराने (500 और 1000) के नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं।

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ब्लैकमनी वाले नहीं बच पाएंगे

  • बैंकों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने संबंधी सवाल पर जेटली ने कहा,’अघोषित धन को जमा कराने भर से ही आप टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगे।

500 रुपए के नोटों की आपूर्ति बढ़ाई, अब और नहीं होगी परेशानी

  • नोटबंदी के तीन सप्ताह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों के बारे में पूछे गये सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के नोटों की आपूर्ति बढ़ाई है और स्थिति जल्दी ही सुधर जाएगी।

तस्वीरों में देखिए नए नोट

Rs 500 and 1000

5 (94)IndiaTV Paisa

6 (49)IndiaTV Paisa

4 (98)IndiaTV Paisa

2 (98)IndiaTV Paisa

1 (107)IndiaTV Paisa

हो गया हैं इनकम टैक्स लॉ में संशोधन

  • आपको बता दे कि कि लोकसभा ने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन करते हुए अघोषित आय पर अधिक टैक्स और जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया है। ज​बकि यह विधेयक राज्यसभा में अब तक लंबित है।
  • संशोधित आयकर कानून के मुताबिक, 30 दिसंबर तक स्वैच्छिक रूप से यदि अघोषित राशि की जानकारी सरकार को दी जाती है तो ऐसे धन पर सरकार कर और जुर्माने सहित कुल 50 प्रतिशत कर वसूलेगी।
  • इसके बाद भी यदि कोई अघोषित राशि का पता चलता है तो उस पर कर और जुर्माने सहित कुल 85 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा।

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