Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. टैक्सी की तरह एप से बुक कर सकेंगे सिटी बस में सीट

टैक्सी की तरह एप से बुक कर सकेंगे सिटी बस में सीट

टैक्सी की तरह दिल्लीवासी अब स्मार्टफोन पर एप से बसों में अपनी सीटें बुक कर सकेंगे। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ‘प्रीमियम बस सर्विस’ की घोषणा की।

Dharmender Chaudhary
Updated : April 25, 2016 14:03 IST
App-based service: टैक्सी की तरह एप से बुक कर सकेंगे दिल्ली में बस की सीट, एक जून से शुरू होगी सर्विस
App-based service: टैक्सी की तरह एप से बुक कर सकेंगे दिल्ली में बस की सीट, एक जून से शुरू होगी सर्विस

नई दिल्ली। टैक्सी की तरह दिल्लीवासी अब स्मार्टफोन से बसों में अपनी सीटें बुक कर सकेंगे। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ‘प्रीमियम बस सर्विस’ की घोषणा की। इसके तहत एसी बसों में जून से एप के द्वारा सीटें बुक की जा सकेंगी। इस कदम के जरिए सरकार दि‍ल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत कर प्रदूषण और जाम की समस्या को भी कुछ हद तक कम करने की कोशिश में है।

एप से बुक होंगे सिर्फ एसी बसें

‘प्रीमियम बस सर्विस’ योजना के तहत सिर्फ एसी बसों में ही एप से टिकट बुक हो सकेगी। सरकार उन्ही बस एग्रीगेटर को लाइसेंस देगी जो कम से कम 50 बसें इस स्कीम के तहत चलाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बस एग्रीगेटर्स को ओला, उबर की तरह एप बनाना होगा । उन्होंने कहा कि ट्रासंपोर्टर किराया खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि अगर सरकार को किराया अधिक लगा तो ऊपरी सीमा तय कर सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एप आधारित बस सर्विस को हरी झंडी मिलने के बाद ओला और उबर भी नए बिजनेस में उतर सकती है।

ये हैं भारत की टॉप 5 CNG कारें

cng cars

grand-i-10grand-i-10

maruti-wagon-rmaruti-wagon-r

alto-k10 (1)alto-k10

tata-nanotata-nano

tata-indicatata-indica

अत्याधुनिक साधनों से लैस होंगी बसें

सरकार नई बस सर्विस के तहत प्रत्येक बस में दो सीसीटीवी कैमरा, वाई-फाई और जीपीएस को अनिवार्य कर दिया है। गोपाल राय ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस एग्रीगेटर्स को एप में पैनिक बटन देने का भी आदेश दिया गया है। ऐसी बसों का रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू होगी। नई नीति के अनुसार, बस एग्रीगेटर्स को रूट्स और टाइम-टेबल बताना होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement