नई दिल्ली। अमेजन को आज रिलायंस इंडस्ट्रीज-फ्य़ूचर ग्रुप डील मामले में मध्यस्थता अदालत सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) से अंतरिम राहत मिल गई है। अदालत ने अमेजन की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए फ्यूचर ग्रुप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा कारोबार बेचने पर रोक लगा दी है। अदालत के मुताबिक ये रोक मामले पर अंतिम फैसला आने तक रहेगी। अमेजन ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदे में उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं किया है। दोनो पक्षों के बीच हुई डील में अमेजन की सहमति नहीं ली गई, इसलिए इस सौदे को लेकर अमेजन ने कोर्ट का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक अदालत इस मामले में अगले 90 दिन में फैसला दे सकती है।
अमेजन बनाम फ्यूचर बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को फिलहाल सौदे को रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में मध्यस्थता अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक सौदा नहीं किया जा सकता है। अमेजन के एक प्रवक्ता ने भी मध्यस्थता अदालत के इस निर्णय की पुष्टि की है। उसने कहा कि मध्यस्थता अदालत ने कंपनी के द्वारा मांगी गयी राहत प्रदान की है। उसने कहा कि अमेजन मध्यस्थता प्रक्रिया के तेजी से संपन्न होने की उम्मीद करती है। अमेजन के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम इस आदेश के लिये आभारी हैं, ये आदेश कंपनी के लिए राहतभरा है। हम मध्यस्थता प्रक्रिया के त्वरित निस्तारण के लिये प्रतिबद्ध हैं।’’
अगस्त के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर समूह के साथ डील का ऐलान किया था। डील के तहत कंपनी फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार का अधिग्रहण करेगी, यह डील 24713 करोड़ रुपये में हुई है। वहीं अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। बाद में फ्यूचर रिटेल में अमेजन ने 7.3 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी थी।