नई दिल्ली। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मार्च, 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेंगे। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू किया है, जबकि 14 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।
खाद्य सुरक्षा कानून संसद में 2013 में पारित किया गया था और राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया था। तब से अब तक समय सीमा तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। आखिरी बार बढ़ाई गई समय सीमा सितंबर में समाप्त हो चुकी है। खाद्य कानून के तहत देश की दो तिहाई आबादी को प्रतिमाह 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर पर प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम तक खाद्यान्न सब्सिडी पाने का कानूनी हक मिला हुआ है।
राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ यहां एक समीक्षा बैठक के बाद पासवान ने बताया कि तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने कहा है कि वे मार्च, 2016 के अंत तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन 14 राज्यों ने खाद्य कानून लागू नहीं किया है, उनमें आंध्र प्रदेश और सिक्किम ने कहा है कि वे इसे दिसंबर में लागू करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और अंडमान व निकोबार इसे जनवरी, 2016 में लागू करेंगे, जबकि अन्य राज्य गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड इसे अगले साल मार्च तक लागू करेंगे। बैठक में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार युनिवर्सल पीडीएस लागू कर रही है, इसलिए इस कानून को जुलाई, 2016 में लागू किया जा सकता है।