नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अनुसार, उन सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा गया है। सरकार ने कहा है कि अगर बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो वह संचालित नहीं हो सकेंगे। इसक मतलब हुआ कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ उन सारे बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट करवाने की सुविधा देनी होगी, जिन्हें सरकार ने इस साल 31 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट्स से आधार को लिंक करने के लिए कहा है।
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अभी तक सिर्फ सरकारी बैंक ही UIDAI रजिस्ट्रार हो सकते थे। UIDAI ने अब आधार (एनरॉलमेंट ऐंड अपडेट) रेग्युलेशंस, 2016 में भी संशोधन किया है। इससे सभी शेड्यूल्ड बैंक UIDAI रजिस्ट्रार बन जाएंगे और उनके पास आधार एनरोलमेंट का अधिकार होगा। आधार रेग्युलेशंस में अब तक कहा गया था कि कोई केंद्रीय या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट या एजेंसी ही आधार एनरोलमेंट सर्विस दे सकती है। यह अधिकार सब्सिडी, बेनेफिट या किसी सर्विस के लिए उन्हें दिया गया था।
1 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने वेरिफिकेशन के बाद सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करने का आदेश दिया है। इस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में भी संशोधन किया जा चुका है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
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कुछ समय पहले ही कोई भी नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। UIDAI के सीईओ अजय भूषण के अनुसार, मौजूदा नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि लोगों को बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने में कोई दिक्कत न आए। नए नियमों के मुताबिक सभी बैंकों को उन ग्राहकों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा देनी होगी, जिनके पास आधार नहीं है, ताकि ग्राहकों को आधार एनरोलमेंट ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें।