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जियो की शिकायत पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश, Airtel को बदलना होगा IPL का अपना विज्ञापन

टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरटेल ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह IPL कवरेज को लेकर अपने नए विज्ञापन कैंपेन में उचित बदलाव करेगी।

Edited by: Manish Mishra
Published on: April 14, 2018 11:33 IST
Airtel agrees to change IPL advertisement after jio plea in high court- India TV Paisa

Airtel agrees to change IPL advertisement after jio plea in high court

नई दिल्ली। टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरटेल ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह IPL कवरेज को लेकर अपने नए विज्ञापन कैंपेन में उचित बदलाव करेगी। यह सब रिलायंस जियो की शिकायत के बाद हुआ है। दरअसल, जियो ने एयरटेल पर मोबाइल कस्टमर्स को भ्रमित करने का आरोप लगाया है।

IPL के दौरान एयरटेल के विज्ञापन में ‘लाइव व मुफ्त’ कहा जाता है, जिसपर जियो ने आपत्ति जताई थी। अब एयरटेल ने कोर्ट में कहा कि उसके विज्ञापन में उचित बदलाव करके यह समझाया जाएगा कि इसमें केवल हॉटस्टार प्लेटफॉर्म से विडियो स्ट्रीमिंग की ग्राहकी नि:शुल्क होगी। लेकिन डाटा के लिए ग्राहकों को प्लान के अनुसार शुल्क देना होगा।

रिलायंस जियो की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एयरटेल ने न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष यह आश्वासन दिया। जियो ने एयरटेल के संबंधित विज्ञापन को ‘भ्रामक’ बताया था। जियो के वकीलों ने अदालत में दावा किया था कि एयरटेल का T20 कवरेज की ‘लाइव व नि:शुल्क पहुंच’ का दावा करने वाला विज्ञापन ‘भ्रामक’ है।

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