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फ्लाइट लेट होने और बोर्डिंग से मना करने पर मिलेगा 20 हजार रुपए तक हर्जाना, 1 अगस्‍त से लागू होगा नियम

फ्लाइट लेट होने या कैंसल होने से परेशान हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन्स को ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: July 18, 2016 12:40 IST
फ्लाइट लेट होने और बोर्डिंग से मना करने पर मिलेगा 20 हजार रुपए तक हर्जाना, 1 अगस्‍त से लागू होगा नियम- India TV Paisa
फ्लाइट लेट होने और बोर्डिंग से मना करने पर मिलेगा 20 हजार रुपए तक हर्जाना, 1 अगस्‍त से लागू होगा नियम

नई दिल्ली। फ्लाइट लेट होने या कैंसल होने से परेशान हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन्स को ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। वहीं यदि फ्लाइट 2 घंटे से ज्‍यादा लेट होती है तो एयरलाइंस कंपनियों को 10 हजार रुए जुर्माना भरना होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की नई गाइडलाइन्स इस साल 1 अगस्त से लागू होंगी। जिसके बाद घरेलू एयरलाइन्स पर पैसेंजर को बोर्डिंग करने से मना करना भी काफी महंगा पड़ेगा।

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बोर्डिंग से मना करने पर 20 हजार का मुआवजा

पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करने पर एयरलाइंस कंपनी को 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा लेट होती है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना एयरलाइंस को देना होगा। अभी एयरलाइन्स इन दोनों ही मामलों में 4 हजार रुपए ही देती हैं। नए मुआवजा नियम सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद बनाए गए हैं।

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1 अगस्‍त से लागू होगा नियम

1 अगस्त से लागू होने वाली नई गाइडलाइन्स के तहत अगर किसी एयरलाइन का विमान ब्लॉक आवर से घंटे तक लेट होता है तो एयरलाइन पैसेंजर को 5 हजार रुपए या एक तरफ का बेसिक किराया (इनमें से जो कम हो) फ्यूल चार्ज के साथ अदा करेगी। एक घंटे से दो घंटे के बीच अगर फ्लाइट लेट होती है तो मुआवजे के रूप में 7500 रुपए मिलेंगे। ब्लॉक आवर किसी फ्लाइट के डिपार्चर गेट से दूसरे एयरपोर्ट के अराइवल गेट तक पहुंचने के समय को कहते हैं। वहीं, अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा देरी से चलती है तो एयरलाइन 10 हजार रुपए चुकाएगी।

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