नई दिल्ली। CBI ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में अपनी जांच के सलिसिले में मलेशिया के दो कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने को लेकर विशेष अदालत में आज आवेदन दिया। प्रमुख जांच एजेंसी ने ओपी सैनी की विशेष अदालत में आवेदन देकर अगस्तस राल्फ मार्शल तथा टी आनंद कृष्णनन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। दोनों को अदालत से चार बार समन दिया लेकिन वे एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
सीबीआई ने कहा कि दोनों को समन कूटनीतिक चैनल के जरिए मलेशिया के महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) को भेजा गया था। इस मामले में मलेशिया की तरफ से कोई बात नहीं कही गयी है। सीबीआई ने अगस्त 2014 में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के 27 अगस्त की तारीख तय की है।
एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में आरोपपत्र में दावा किया गया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन ने उद्यमी सी शिवशंकरन पर अपनी दूरसंचार कंपनी एयरेसल मलेशिया की मैक्सिस को बेचने के लिये दबाव देने को लेकर 742 करोड़ रुपए की रिश्वत प्राप्त की। एजेंसी ने मामले में मारन के भाई कलानिधि, मैक्सिस के प्रवर्तक टी आनंद कृष्णनन, मैक्सिस की ब्रिटेन स्थित अनुषंगी एस्ट्रो आल एशिया नेटवर्क के प्रमुख अगस्तस राल्फ मार्शन तथा कंपनी सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लि., एस्ट्रो आल एशिया नेटवर्क, मैक्सिस कम्युनिकेशंस तथा मारीशस स्थित साउथ एशिया इंटरटेनमेंट के भी नाम शामिल किया है।
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