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सरकार ने अब वाहन डीलरों से दो लाख रुपए से ऊपर लेनदेन की जानकारी देने को कहा

ज्वैलर्स के बाद सरकार ने वाहन डीलरों से कहा है कि वे तिपहिया व चौपहिया वाहनों की खरीद के संदर्भ में दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी दें।

Dharmender Chaudhary
Published on: August 30, 2016 11:38 IST
वाहन डीलरों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक लेनदेन की मांगी जानकारी- India TV Paisa
वाहन डीलरों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक लेनदेन की मांगी जानकारी

कोलकाता। ज्वैलर्स के बाद सरकार ने ऑटोमोबाइल डीलरों से कहा है कि वे तिपहिया व चौपहिया वाहनों की खरीद के संदर्भ में दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी दें। आयकर निदेशक (अपराध व जांच) एस एस राणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए आयकर नियमों के तहत मोटर वाहन डीलरों को दुपहिया से इतर वाहन खरीदने वाले क्रेताओं की स्थाई खाता संख्या (पैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। उक्त नए नियम जनवरी 2016 से प्रभावी हो गए।

कार खरीदने के लिए पैन कार्ड जरूरी

कार खरीदार के पास पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में ऑटो डीलरों को दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की जानकारी अलग से एक फार्म में देनी होगी। राणा ने यहां एक बैठक में कहा कि दो लाख रुपए से अधिक के हर लेन देन (चैक या नकदी) में उक्त जानकारी देनी होगी। अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना है।

पुराने वाहन तोड़ने की नीति का मसौदा एक पखवाड़े में

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने वाहन की स्क्रैपिंग (तोड़ने) की नीति का मसौदा एक पखवाड़े में तैयार कर लिया जाएगा। सरकार का इरादा इसके तहत पहले चरण में 15 साल से अधिक पुराने 15 लाख भारी वाहनों को सड़कों से हटाने का है। गडकरी ने कहा, पहले चरण में हमारा इरादा 15 साल पुराने 12 से 15 लाख वाहन हटाने का है। इनमें ज्यादातर ट्रक और बसें शामिल हैं। इन वाहनों को प्रस्तावित स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) के तहत हटाया जाएगा।

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