नयी दिल्ली। एबीबी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलूरू पीठ ने उसके पावर ग्रिड कारोबार को अलग कर एबीबी पावर प्राडक्ट्स एण्ड सिसटम्स इंडिया लिमिटेड (एपीपीएसआईएल) को देने को मंजूरी दे दी है।
एबीबी ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है, 'राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की बेंगलूरू पीठ ने 27 नवंबर 2019 के अपने आदेश के तहत उसके पावर ग्रिड व्यवसाय को अलग कर एपीपीएसआईएल को देने की योजना को कंपनी कानून 2013 की धारा 230- 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत मंजूरी दे दी।'
सूचना में कहा गया है कि एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को सौंपे जाने के साथ ही योजना प्रभावी हो जाएगी। एबीबी इंडिया ने इससे पहले मार्च में भेजी गई नियामकीय सूचना में कहा था कि उसके पावर ग्रिड कारोबार को अलग करने के प्रस्ताव से मौजूदा पावर ग्रिड डिवीजन को बिजली ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे कारोबार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।