नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को विभिन्न सेवाओं के लिए आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख को अपना फैसला सुनाए जाने तक के लिए आगे बढ़ा चुकी है।
सीबीडीटी ने आधिकारिक आदेश जारी कर कहा है कि आधार-पैन लिंक कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दिया गया है। इससे पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च थी। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ा राहत भरा है जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है। अन्य सेवाओं जैसे बैंक खाता और फोन नंबर के लिए नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।
पिछले साल जुलाई में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत ऐसे प्रत्येक नागरिक के लिए, जिनके पास एक जुलाई 2017 तक पैन नंबर था और वो आधार हासिल करने के पात्र हैं, तो उन्हें अपना आधार नंबर पैन के साथ लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है।
पैन के साथ आधार को लिंक करवाने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। इसके बाद दोराबर चूंकि आधार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलने की वजह से इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च कर दी गई थी।
सरकार ने इस महीने की शुरुआत में संसद में बताया कि 16.65 करोड़ पैन कार्ड और 87.79 करोड़ बैंक खातों को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।