मुंबई। इंश्योरेंस रेगूलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में केवाईसी (KYC) के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। इरडा ने कहा है कि यह केवाईसी दस्तावेज का बहुत ही सरल रूप है।
IRDAI के चेयरमैन टीएस विजयन ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आधार अनिवार्य नहीं है लेकिन एक बहुत ही आसान दस्तावेज है। सरकार के स्तर पर सभी तरह के केवाईसी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। हम भी बहुत ही सरल केवाईसी के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम आधार से भी ज्यादा सरल कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, यह देखना होगा।
लिस्टेड कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी पर उन्होंने कहा कि निवेश के लिए 15 प्रतिशत का नियम है। कुछ मामलों में निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सभी निवेश संबंधी निर्णय पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए आधार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
सरकार ने गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सुविधा का लाभ देने के लिए आधार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वे महिलाएं 12 अंकों वाले बायोमीट्रीक पहचान संख्या के लिए सितंबर अंत तक आवेदन कर सकती हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने मार्च में यह प्रावधान किया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पाने के लिए इच्छुक महिलाएं 31 मई तक आधार के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में रसोई गैस सब्सिडी के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इस साल मार्च में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया था।
जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, आंकड़े, अंक और शब्द 31 मई 2017 के स्थान पर 30 सितंबर 2017 को रखा जाता है। सरकार ने स्वच्छ रसोई ईंधन मुहैया कराने के उद्देश्य से तीन साल के भीतर पांच करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अब तक 2.6 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत कनेक्शन दिए जा चुके हैं।