नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कुछ व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या स्थायी खाता संख्या (PAN) बनवाने के लिए आधार नंबर बताने की अनिवार्यता से छूट दी है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पैन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार को अनिवार्य बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इनकम टैक्स कानून में संशोधन कर आधार को अनिवार्य किए जाने की चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सरकार ने वित्त कानून 2017 के तहत करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 1 जुलाई 2017 से पैन बनवाने के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा। विभाग ने अभी तक 1.18 करोड़ आधार को पैन डाटा से जोड़ दिया है।