नई दिल्ली। केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार ने आधार कार्ड लेने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 2.5 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, जिन्होंने अब तक अपने बैंक एकाउंट से आधार नंबर को नहीं जुड़वाया है।
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अधिसूचना जारी कर तेल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि अब एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी केवल आधार नंबर वालों को ही दी जाएगी। जिनके पास आधार नंबर नहीं है उन्हें अब सब्सिडी हासिल करने के लिए इसके लिए आवेदन करना होगा।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एक जुलाई 2016 को 5 करोड़ उपभोक्ताओं के सब्सिडी का भुगतान इसलिए रोक दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने बैंक खाते से आधार नंबर को नहीं जुड़वाया था। इसके बाद केवल 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं ने ही आधार नंबर बैंक खाते से जुड़वाया है।
तस्वीरों में देखिए कैसे करें पहल के लिए रजिस्ट्रेशन
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- वर्तमान में देश में 18 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिसमें से 16.5 करोड़ लोग सब्सिडी हासिल कर रहे हैं।
- पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि बिना आधार नंबर वाले उपभोक्तओं को सब्सिडी का भुगतान न किया जाए।
- अभी तक कंपनियां आधार के लिए आवेदन पर्ची देखकर अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर सब्सिडी का भुगतान कर रही थीं।
- मंत्रालय ने कंपनियों से आधार के लिए आवेदन करने हेतु केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ता आधार नंबर हासिल कर सकें।
- उपभोक्ता तेल कंपनियों के वेबसाइट या एलपीजी डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मई 2016 में सभी सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था।
- आधार कानून पास होने के बाद यूआईडीएआई ने सर्कुलर जारी कर सामाजिक योजनाओं और सरकारी प्रक्रियाओं में आधार को अनिवार्य बना दिया।