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10 लाख करदाताओं ने जुलाई के लिए GST रिटर्न दाखिल नहीं किया, समयसीमा हुई समाप्त

कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी

Manoj Kumar @kumarman145
Published on: October 11, 2017 9:02 IST
10 लाख करदाताओं ने जुलाई के लिए GST रिटर्न दाखिल नहीं किया, समयसीमा हुई समाप्त- India TV Paisa
10 लाख करदाताओं ने जुलाई के लिए GST रिटर्न दाखिल नहीं किया, समयसीमा हुई समाप्त

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत जुलाई के लिए जितने करदाता टैक्स रिटर्न भरने के लिए सूचिबद्ध हुए थे उनमें से 10 लाख करदाताओं ने रिटर्न फाइन नहीं किया है और रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। मंगलवार को GST अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी, रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन भी मंगलवार ही था।

GST अधिकारियों ने बताया कि जुलाई के लिए कुल 43 लाख करदाताओं ने GST रिटर्न-1 (GSTR-1) दाखिल किया है जबकि 53 लाख करदाता GST रिटर्न दाखिल करने के लिए सूचिबद्ध थे। वित्तमंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि अब जुलाई के लिए GSTR-1 दाखिल करने की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जिन 10 लाख करदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है वह उस श्रेणी में आते हैं जिनपर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। हालांकि कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत जुलाई से ही हुई थी और अबतक जुलाई के लिए जो रिटर्न दाखिल हुए हैं उनसे सरकार करीब 95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।

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