नई दिल्ली। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे है। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। साथ ही, आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालना भूल गए है तो आपके पास कुछ ही समय बचा है। इसीलिए हम आपको बताने जा रही है कि नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से सबकुछ बदलने वाला है। लिहाजा ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अपने सभी जरूरी काम 31 मार्च तक ही निपटा लें, क्योंकि ऐसा करने में लापरवाही बरतना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है।
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(1) रिटर्न फाइल करें
वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 है। इसलिए आप बिना देर किए सबसे पहला काम रिटर्न फाइल करने का करें। क्योंकि इसके बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को फाइल करने से इनकार कर सकता है।
लग सकता है 5000 रुपए जुर्माना
- अगर आप 2015-16 का टैक्स रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल करने में चूक जाते हैं तो आप पर 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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(2) नोट बदलने की आखिरी तारीख
नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को कुछ आरबीआई की शाखाओं में बदलने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
नहीं तो बेकार हो जाएंगे पुराने नोट और होगा नुकसान
- इसके बाद पुराने नोट कहीं पर भी नहीं बदलें जाएंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा फिलहाल एनआरआई (नॉन रेजिडेंशियल इंडियन) के लिए ही है।
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(3) पीपीएफ (PPF) में जमा करें पैसा
पीपीएफ अकाउंट में आपका सालाना योगदान कम से कम 500 रुपए का होना ही चाहिए। 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
(4) अघोषित आय घोषित करने का आखिरी मौका
अगर आपके पास भी काला धन है तो आयकर विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय को घोषित करने का अंतिम मौका दिया है। आप इसका फायदा उठाएं। अगर आप इस तारीख तक इसकी घोषणा कर देते हैं तो आपको अपनी अघोषित आय पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
नहीं तो वसूला जाएगा 137 फीसदी जुर्माना
- अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे 137 फीसद जुर्माना वसूला जाएगा।
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(5) जल्दी से करा लें अपने वाहन का बीमा
अगर आपके पास भी कोई वाहन है (टू व्हीलर या फोर व्हीलर) तो आप हर हाल में 31 मार्च तक इसका इंश्योरेंस रिन्यू करवा लें, क्योंकि इसके बाद एक दिन की भी देरी आपको महंगी पड़ सकती है।
नहीं, तो महंगा हो जाएगा बीमा
- ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से ही इंश्योरें करवाना महंगा होने वाला है। पहली अप्रैल से मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों का बीमा 50 फीसद तक महंगा हो सकता है।
(6) KYC के रूप में बैंक में जमा कराएं आधार और पैनकार्ड
आपको 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड जमा करना होगा। हालांकि जिन लोगों के पास पैनकार्ड नहीं है, वह बैंक शाखा से फॉर्म 60 लेकर उसे जमा कर सकते हैं। साथ ही पासपोर्ट साइज की अपनी एक फोटो भी देनी होगी।
नहीं तो फ्रीज हो सकते है बैंक अकाउंट
- इससे अकाउंट से ट्रांजैक्शन में रुकावट आने की आशंका खत्म हो जाएगी।