नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि 27 लाख व्यापारियों द्वारा GSTN पोर्टल पर पंजीकरण पूरा कराना अब भी बाकी है और वे 20 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल करेंगे, उससे पहले उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके अनुसार, 71 लाख उत्पाद, वैट और सेवा करदाता GST पोर्टल पर चले गए थे जिनमें से केवल 44 लाख ने फार्म का पार्ट बी भरकर इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया है। 27 लाख करदाताओं का पंजीकरण अधूरा है।
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अंतरिम आईटी सक्रिय करने के बाद करदाताओं को पंजीकरण पूरा करने के लिए फार्म का बी हिस्सा भरना होता है और अपने कारोबार की ब्योरा देना होता है। यदि करदाता अंतरिम आईडी मिलने के तीन महीने के अंदर पूरा ब्यूरा नहीं जमा करता है तो उसका आईडी रद्द हो जाएगा।
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GSTN का कहना है कि कानून के अनुसार पंजीकृत करदाताओं के पास पार्ट बी जमा करने के लिए तीन महीने का समय है लेकिन वे इस औपचारिकता के लिए अंतिम घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए क्योंकि वे पूर्ण फार्म जमा करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल कर पायेंगे। प्रथम रिटर्न GSTR-3 B भरने की समय-सीमा 20 अगस्त है।