नई दिल्ली। सरकारी अधिकारी अब रिटायर होने के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे। पहले यह अवधि दो साल की थी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल में नए नियम तैयार किए हैं जिसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा अन्य अधिकारियों को किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए अपनी रिटायरमेंट के एक साल बाद ही अनुमति लेनी होगी। हालांकि, सरकारी अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई नौकरी शुरू करने के अपने सर्विस के दौरान गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ सुथरे सेवा रिकार्ड के बारे में घोषणा करनी होगी।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नी चाहिए सैलरी
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि उन्हें जो वेतन या लाभ की पेशकश की जा रही है वे उद्योग के लिए तय मानदंडों के अनुकूल हैं। अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग की वजह से रिटायरमेंट के बाद उनकी रेस्ट करने की अवधि को दो साल से घटाकर एक वर्ष किया गया है। अधिकारियों को संशोधित आवेदन में घोषणा करनी होगी, जिस संगठन में मैं नौकरी करने जा रहा हूं वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सौहार्द्र और विदेशी संबंधों के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। पेंशनभोगियों को यह पुष्टि करनी होगी कि उनके पास सेवाकाल के पिछले तीन साल की ऐसी कोई संवेदनशील या रणनीतिक सूचना नहीं है।
साफ सुथरे सर्विस रिकॉर्ड की करनी होगी घोषणा
अधिकारियों को यह भी घोषणा करनी होगी कि सेवा काल के दौरान उनका रिकॉर्ड साफसुथरा रहा है विशेषरूप से गैर सरकारी संगठनों के साथ कामकाज करने के दौरान। यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार नियमों के उल्लंघन के लिए हजारों एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इनमें से कई पर आरोप है कि वे ऐसी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं जिससे देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है। नई घोषणा से संबंधित आवेदन फार्म को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने हाल में संशोधित किया है।