पान-मसाला, गुटखा और तंबाकू को लेकर बदला नियम, नहीं किया यह काम तो लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना
बिज़नेस | 04 Feb 2024, 9:59 PMगुटखा और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को अपनी हर मशीन जीएसटी अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड करवानी होगी। अप्रैल से प्रत्येक गैर-रजिस्टर्ड मशीन के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।