Friday, December 27, 2024
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पुरानी गाड़ी पर GST कैलकुलेशन को लेकर चकरा रहा है दिमाग, यहां जानिए हर सवाल का जवाब

पुरानी कारों पर GST की दर में वृद्धि चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप भी इससे जुड़ी खबर को पढ़कर परेशान है तो हम आपकी टेंशन को खत्म करते हैं। हम इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Dec 26, 2024 17:17 IST, Updated : Dec 26, 2024 17:17 IST
New GST rule on old car
Photo:FILE पुरानी कार पर GST का नया नियम

सोशल मीडिया पर पुरानी गाड़ी पर GST वसूलने को लेकर कई भ्रामक खबर तैर रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अगर आप अपनी पुरानी कार नुकसान में भी बेचेंगे तो 18% जीएसटी चुकाना होगा। इस खबर को GST काउंसिल की बैठक के बाद हवा लगी है। जीएसटी काउंसिल ने यूज्‍ड और पुरानी कार पर GST की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसके बाद तरह-तरह के मनगढ़ंत खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से पड़ोसी जा रही है। अगर आप भी उन खबरों को देखकर या पढ़कर परेशान हैं तो चलिए अब टेंशन मुक्त हो जाइए। हम आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। 

Q. क्या मुझे पुरानी कार बेचने पर जीएसटी देना होगा?

A. नहीं, अगर आप अपनी पुरानी कार किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। 

Q. क्या 18% GST लगने के बाद पुरानी कार की कीमत बढ़ जाएगी?

A. जब खरीदार किसी व्यक्ति से पुरानी कार खरीदेगा तो बिक्री पर GST नहीं लगेगा। हालांकि, अगर वह CarDekho, OLX, शोरूम या डीलर जैसे प्लेटफ़ॉर्म से सेकंड-हैंड वाहन खरीदते हैं, तो टैक्स देना होगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई पुरानी कार प्लेटफ़ॉर्म ने एक कार ₹1 लाख में कोई कार खरीदी। उसे डेंट और पेंट करने के बाद ₹1.4 लाख में बेच ​दिया तो मार्जिन पर 18 प्रतिशत GST देना होगा। यानी ₹40,000 की कमाई पर 18% जीएसटी लगेगा। पहले, मार्जिन पर 12 प्रतिशत GST लगता था। इस बढ़ोतरी से पुरानी कारों की कीमत बढ़ने की संभावना है।

Q. पुरानी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी क्या लगेगा?

A. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और एसयूवी सहित इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 

Q. 18 प्रतिशत जीएसटी करने का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? 

A. पुरानी कारों पर जीएसटी में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की वृद्धि से कार डीलरों और ओल्ड कार प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। 

Q. पुरानी कारों पर जीएसटी की गणना कैसे की जाती है? 

A. उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को ₹10 लाख में एक पुरानी कार बेचा। उस कार का खरीद मूल्य ₹20 लाख था। आयकर अधिनियम के तहत, उसने ₹8 लाख के मूल्य ह्रास का दावा किया है। इस मामले में, उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा है। अगर उसने कार ₹12 लाख में खरीदी और ₹15 लाख में बेची तो जीएसटी देना होगा। इस मामले में मार्जिन, यानी ₹3 लाख पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी चुकाना होगा। 

Q. पुरानी कारों के डीलरों/व्यवसायों पर क्या होगा असर? 

A.  जीएसटी दर में बढ़ोतरी से पुरानी कारों के डीलरों के व्यवसाय पर असर पड़ने की संभावना है। जीएसटी दर में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी, यानी 50 प्रतिशत की वृद्धि, पुरानी कारों के डीलरशिप उद्योग पर बुरा असर होगा। इंडिया ब्लू बुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी कारों के डीलरों ने वित्तय वर्ष 2022-23 में लगभग 51 लाख यूनिट पुरानी कारें बेचीं, जो इसी अवधि में बेची गई 42.3 लाख नई कारों से कहीं अधिक थी। 

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