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दिल्ली में पुरानी गाड़ी की स्क्रैप पॉलिसी पर बड़ा ऐलान, नए वाहन खरीदने पर सरकार देगी इतनी छूट

बयान के मुताबिक, इस प्रोत्साहन नीति के तहत गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत और डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत की कर छूट मिलेगी।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Oct 02, 2024 23:27 IST, Updated : Oct 02, 2024 23:27 IST
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Photo:FILE स्क्रैप पॉलिसी

दिल्ली सरकार अपने पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर 10-20 प्रतिशत की कर छूट प्रदान करेगी। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री आतिशी ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा, ‘‘सरकार अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी।’’

इस तरह मिलेगी छूट 

बयान के मुताबिक, इस प्रोत्साहन नीति के तहत गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत और डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत की कर छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।

रजिस्ट्रर कबाड़ केंद्र पर देना होगा वाहन

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए व्यक्ति को अपना पुराना वाहन किसी पंजीकृत सुविधा केंद्र पर कबाड़ में देने पर जमा प्रमाणपत्र लेना होगा। वह तीन साल के भीतर नए वाहन के पंजीकरण के समय उस प्रमाणपत्र को दिखाकर कर में छूट पा सकेगा।

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