नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल, 2019 से सभी नए वाहन उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट के साथ आएंगे। मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि अगले साल एक अप्रैल से सभी नए वाहन पहले से लगी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट के साथ बेचे जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने इस बाबत केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। वाहन डीलर पुराने वाहनों के लिए भी उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट उपलब्ध करा सकते हैं। बयान में कहा गया है कि उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट से वाहन की स्थिति का पता लगाने और वाहनों के गुम या चोरी होने पर उनका पता लगाने में मदद मिलेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल और इसके बाद बनने वाले वाहनों के साथ थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सहित उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेटों के साथ वाहनों की आपूर्ति डीलर को की जाएगी। इसके बाद डीलर की यह जिम्मेदारी होगी वह इन प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करे और उन्हें वाहन पर लगाए।