आप चाहें जितनी भी सावधानी बरतें, आप कभी न कभी अनचाही दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से आपको बचाता है इंश्योरेंस। जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा आपको सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं आपके वाहन को इन दुर्घटनाओं के चलते हुए नुकसान से सुरक्षा देने के लिए वाहन दुर्घटना बीमा होता है। सरकार ने व्हीकल इंश्योरेंस को अनिवार्य भी किया है। ऐसे में हर कोई बाईक का इंश्योरेंस तो करवा लेता है, लेकिन इसे क्लेम कैसे किया जाए, यह हम सभी को पता नहीं होता है। यही ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताने जा रही है क्लेम लेने का पूरा आनलाइन तरीका।
पढ़ें- भारतीय कंपनी Detel ने पेश किया सस्ता इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, जबर्दस्त हैं खूबियां
पढ़ें- शहर में भी लागू हो मनरेगा, मोदी सरकार को अर्थशास्त्री जयां द्रेज का सुझाव
कैसे लें टू व्हीलर का क्लेम
आप दो तरीके से अपने टू व्हीलर का क्लेम ले सकते हैं। आप चाहें तो कैशलैस क्लेम ले सकते हैं वहीं आप इसे रिएंबर्स करा सकते हैं, यानि गैराज में पेमेंट करने के बाद आप बीमा कंपनी से इसका पैसा ले सकते हैं। हम दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे।
कैशलैस क्लेम: कैशलैस क्लेम में आपको गैरेज को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। यदि आप नेटवर्क में शामिल गैरेज में रिपेयर करवाते हैं तो बीमा कंपनी सीधे गैराज को पैसे का भुगतान कर देती है। ऐसे में याद रखें कि आप रिपेयर से पहले जांच लें कि गैराज बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल नहीं है कि नहीं।
रिएंबर्समेंट क्लेम: यदि आप जिस गैरेज में टू व्हीलर रिपेयर करवाते हैं वह बीमा कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो आपको पहले रिपेयरके लिए गैरेज को बिल का भुगतान करना होता है। फिर आपको सभी बिल बीमा कंपनी को भेजने होते हैं, वह बिलों की जांच के बाद आपको पैसे का भुगतान कर देती है।
पढ़ें- हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े
पढ़ें- किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर
टू व्हीलर के क्लेम का प्रोसेस
कैशलैस क्लेम
- दुर्घटना के बारे में अपने बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें
- बीमा कंपनी नुकसान का अनुमान लगाने के लिए उसका सर्वे कराएगी
- क्लेम फॉर्म भरें और बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- बीमा कंपनी मरम्मत का क्लेम स्वीकार करेगी
- आपका वाहन नेटवर्क गैराज में भेजा जाएगा
- मरम्मत के बाद बीमा कंपनी पूरा पैसा गैराज को भुगतान कर देगी
- जो पार्ट बीमा के दायरे में नहीं आते हैं उसका भुगतान आपको करना होगा
रिएंबर्समेंट क्लेम
- अपनी बीमा कंपनी के पास क्लेम रजिस्टर करें
- क्लेमफॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों को बीमा कंपनी के पास जमा करें
- यहां मरम्मत की लागत का अनुमान लगाने के लिए बीमा कंपनी सर्वे कराएगी
- आप बीमा कंपनी के नेटवर्क से बाहर किसी भी गैरेज में मरम्मत करवा सकते हैं।
- रिपेयर होने के बाद एक बार फिर सर्वे कराया जाता है
- सभी शुल्कों का भुगतान करें और उसके बिल प्राप्त करें
- सभी बिल और भुगतान रसीदों को बीमा कंपनी के पास जमा करें
- बीमा कंपनी आपके बिलों की जांच कर आपको भुगतान कर देग