नई दिल्ली। यदि आप भी वाहन चलाते हैं और आपके लाइसेंस या आरसी की वैधता समाप्त होने जा रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब साफ किया है कि लाइसेंस आरसी और परमिट की वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले सरकार ने कोरोना काल में तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत देते हुए गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। पहले इनकी वैधता 30 सितंबर तक थी। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी से जुड़े कागजात की वैधता खत्म हो गई है, तो 31 अक्टूबर तक इन्हें रीन्यू करा लें।
बता दें कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने उन लोगों के लिए डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी जिनके दस्तावेज की वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच खत्म हो रही थी। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स संगठनों को भेजे पत्र में सड़क परिवहन मंत्रालय ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों की वैलिडिटी अब और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर्ड दस्तावेजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली में नवंबर तक है वैधता
यदि आपके दस्तावेज दिल्ली से जारी हुए हैं तो आपके लिए नवंबर तक वक्त है। दिल्ली सरकार ने नवंबर अंत तक वैलिडिटी बढ़ा दी है। लेकिन यहां शर्त यह है कि अगर दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली कोई गाड़ी एक्पायर्ड कागजात के साथ किसी दूसरे राज्य में पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि इस काम को मिशन मोड में पूरा किया जाए।
कब कब बढ़ी वैलिडिटी
सरकार ने कुल मिलाकर 8 बार गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों जैसे फिटनेस, सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या बाकी किसी दस्तावेज की वैधता बढ़ाई है। सरकार ने पहले 30 मार्च 2020 से 9 जून 2020 तक, फिर 24 अगस्त 2020 फिर 27 दिसंबर 2020 फिर 26 मार्च 2021 फिर 17 जून 2021 फिर 30 सितंबर 2021 और 31 अक्टूबर 2021 तक गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बढ़ाई थी। केंद्र सरकार को तमाम जगहों से ऐसी सूचना मिली थी कि कई दस्तावेजों की वैधता खत्म होने के चलते लोग उन्हें रीन्यू कराने के लिए भारी मात्रा में सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी।