![Government considering set 16 year age for electric scooter driving licence](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/paisa-new-lazy-big-min.jpg)
Government considering set 16 year age for electric scooter driving licence
नई दिल्ली। देश में बिजली से चलने वाले ( इलेक्ट्रिक ) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष हरित लाइसेंस नंबर प्लेट को आज मंजूरी दी। इन प्लेट में निजी ई वाहनों के लिए नंबर सफेद शब्दों व अंकों में लिखे होंगे वहीं टैक्सी के लिए इनका रंग पीला होगा। इसके साथ ही सरकार 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वह टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों के लिए अपने बेड़े में कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन रखना अनिवार्य किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा , सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष हरित लाइसेंस प्लेट को मंजूरी दी है। ऐसे वाहनों की हरित लाइसेंस प्लेट में निजी ई वाहनों के लिए नंबर सफेद शब्दों व अंकों में लिखे होंगे वहीं टैक्सी के लिए इनका रंग पीला होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिसूचना सप्ताह भर में जारी की जाएगी।
गडकरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान में आसानी करना है ताकि पार्किंग में वरीयता सहित अन्य कामों के लिए दिक्कत नहीं हो। सरकार इसके जरिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार ऐसे वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट देने पर विचार कर रही है और गडकरी के अनुसार ऐसा करना पासा पलटने वाला हो सकता है क्योंकि प्रतिबंधित परमिट प्रणाली बड़ी चिंता है।
मंत्री ने कहा कि सरकार 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। ये स्कूटर बिना गियर वाले होते हैं और इससे ई - स्कूटरों के लिए भारी मांग निकलेगी। मोटर वाहन कानून 1988 के तहत 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को 50 सीसी से कम क्षमता और बिना गियर वाले स्कूटर चलाने की अनुमति है। हालांकि देश में इस श्रेणी में कोई स्कूटर बनता ही नहीं है।
गडकरी ने कहा कि सरकार टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों से 2020 से अपने बेड़े में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने को कह सकती है। यह हर साल के लिए बेड़े का एक प्रतिशत हो सकता है। यह अनिवार्यता सार्वजनिक परिवहन प्रदाताओं के लिए भी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस समय देश में वाहनों के लिए चार तरह की नंबर प्लेट पहले से ही हैं।