नई दिल्ली। दोपहिया निर्माता दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए 31 मार्च की समयसीमा के तीन महीने के विस्तार की मांग की है, क्योंकि कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है।
हीरो मोटोकॉर्प ने स्टॉक एक्सचेंजों को लिखित रूप से जानकारी दी, 'कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आवेदन दायर कर प्रार्थना की है कि BS4 वाहनों की बिक्री या पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा यानी 31 मार्च 2020 में छूट दी जाए।' भारत में सबसे बड़े दोपहिया निर्माता कंपनी के विभिन्न डीलरशिप के पास ऐसे वाहनों की दो हफ्ते से ज्यादा की इंवेंट्री है, जिन्हें 1 अप्रैल के बाद बेचा नहीं जा सकता है।
बता दें कि, देशभर में BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देशभर में BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समयसीमा 31 मार्च 2020 है। यानी 31 मार्च के बाद BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी।
हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि, कोरोना वायरस के प्रकोप ने देश में ऑटो उद्योग के हर पहलू को नुकसान पहुंचाया है। वित्त मंत्रालय ने भी यह घोषणा की है कि Covid-19 को प्राकृतिक आपदा का मामला माना जाना चाहिए। पिछले एक सप्ताह में, जब से केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप पर ग्राहकों के आने की संख्या आधी हो गई है, जिससे खुदरा बिक्री प्रभावित हो गई है।