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CCI ने दिया Maruti Suzuki के खिलाफ जांच का आदेश, डीलर्स के साथ रिसेल प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट का है आरोप

सामान्य तौर पर, पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव एक खरीदार और विक्रेता के बीच एक व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें पुनर्विक्रय मूल्य विक्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: July 04, 2019 19:39 IST
CCI orders probe against Maruti Suzuki- India TV Paisa
Photo:MARUTI SUZUKI

CCI orders probe against Maruti Suzuki

नई दिल्‍ली। भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के खिलाफ एक विस्‍तृत जांच करने का आदेश दिया है। मारुति सुजुकी पर आरोप है कि उसने अपने डीलर्स के साथ पुनर्विक्रय मूल्‍य रखरखाव व्‍यवस्‍था की है।  

सामान्‍य तौर पर, पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव एक खरीदार और विक्रेता के बीच एक व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें पुनर्विक्रय मूल्य विक्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अपने 10 पन्‍नों के आदेश में, प्रतिस्‍पर्धा आयोग ने कहा है कि हमारी ऐसी राय है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए तथ्‍यात्‍मक स्थिति और कार्य करने के तरीके का पता लगाने के लिए एक गहन और विस्‍तृत जांच का आदेश देना आवश्‍यक है।

आदेश में आगे कहा गया है कि मारुति सुजुकी द्वारा अपने डीलर्स के साथ कथित पुनर्विक्रय मूल्‍य रखरखाव व्‍यवस्‍था के संबंध में आरोप जांच के लिए उचित है और यह प्रतियोगिता के मानदंडों का उल्‍लंघन है।

आयोग ने कहा है कि प्रतियोगिता को रोकने वाले अनुबंध अक्‍सर ऐसे होते हैं जिन्‍हें औपचारिक/लिखित अनुबंध के तौर पर खोजना मुश्किल होता है। इसलिए मारुति सुजुकी की इस दलील को खाजि किया जाता है, जिसमें उसका कहना है कि छूट को नियंत्रित करने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है।

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