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BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी से दुपहिया वाहन उद्योग को हुआ 600 करोड़ रुपए का नुकसान

BS-III मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध के बाद 3 दिन तक ग्राहकों को दी गई छूट के कारण दुपहिया वाहन उद्योग को Rs 600 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

Manish Mishra
Published : May 02, 2017 9:26 IST
BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी से दुपहिया वाहन उद्योग को हुआ 600 करोड़ रुपए का नुकसान
BS-III वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी से दुपहिया वाहन उद्योग को हुआ 600 करोड़ रुपए का नुकसान

मुंबई BS-III मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध के बाद तीन दिन तक ग्राहकों को दी गई छूट के कारण दुपहिया वाहन उद्योग को 600 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। इसके अनुसार उक्त नुकसान का बड़ा हिस्सा मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर पड़ा। हालांकि, जो वाहन नहीं बिके हैं उन्‍हें BS-IV मानकों के अनुरूप बदलने का विकल्प है।

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उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च को देश में BS-III उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर रोक लगा दी। यह रोक एक अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गई। ICRA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 30-31 मार्च 2017 के दौरान पेश की छूट से दुपहिया वाहन को उद्योग कुल नुकसान अनुमानित 600 करोड़ रुपए है। इसमें से बड़ा नुकसान मूल उपकरण निर्माताओं को होगा।

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सुप्रीम कोर्ट के BS-III वाहनों पर रोक लगाने के आदेश के बाद देशभर के ऑटो डीलरों ने भारी डिस्‍काउंट की पेशकश की थी। इनमें दुपहिया बेचने वाले डीलर भी शामिल थे जो अपना स्‍टॉक क्लियर करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट की इस पाबंदी से 8 लाख BS-III वाहनों में से लगभग 6.71 लाख दुपहिया भी प्रभावित हुए। डीलरों ने डिस्‍काउंट ऑफर कर BS-III इनवेंट्री जल्‍द से जल्‍द क्लियर करने का प्रयास किया था।

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