नई दिल्ली। आपकी कार में खराबी आने पर अगर कार कंपनी उस खराबी को दूर करने में नाकाम होती है तो आपको वह सारे पैसा वापस मिल सकते हैं जितने में आपने कार खरीदी थी। उपभोक्ता मामलों के सर्वोच्च पैनल ने इस तरह का निर्देश दिया है। पैनल ने Maruti कार के एक ग्राहक के हक में फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया है।
Maruti के एक ग्राहक ने अपनी कार में खराबी को दूर नहीं करने को लेकर उपभोक्ता फोरम पर शिकायत की थी। इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वोच्च उपभोक्ता पैनल ने मारुति को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक को कार की पूरी कीमत वापस लौटा दें क्योंकि कंपनी कार की खराबी को दूर करने में नाकाम रही है, उपभोक्ता पैनल ने कहा है कि किसी भी गाड़ी मे अगर खराबी आती है तो उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी का फर्ज है कि वह उस खराबी को दूर करे। अगर खराबी दूर नहीं होती है तो कंपनी को वह सारे पैसे ग्राहक को वापस करने पड़ेंगे जिसने ग्राहक ने गाड़ी खरीदी थी।
Apex consumer panel asks #MarutiSuzuki India Ltd to #refund price of car to customer for failing to rectify complaint; says it’s duty of manufacturer to remove defects in vehicles.
— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2017