GST: 30 दिन के भीतर निपटाएं ये काम, अन्यथा रद्द हो जाएगा जीएसटी पंजीकरण
बिज़नेस | 24 Jan 2024, 9:09 PMGSTN की ओर से व्यापारियों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि पंजीकरण के 30 दिन के अंदर अपना बैंक खाते की जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है।