सावधान! 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करा लेंगे तो इस कार्रवाई से बच जाएंगे,आयकर विभाग ने दी फ्रेश सलाह
टैक्स | 28 May 2024, 2:48 PMआयकर नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।