
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को राज्य के लोगों को बड़ी जानकारी दी है। सीएम हिमंत ने बताया है कि असम के डिब्रूगढ़ जिले से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA को हटा लिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम हिमंत ने बताया है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिब्रूगढ़ से अशांत क्षेत्र का टैग हटाने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
दूसरी राजधानी बनेगा डिब्रूगढ़- CM हिमंता
असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने कहा- ""हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिब्रूगढ़ से अशांत क्षेत्र का टैग हटाने का अनुरोध किया था क्योंकि हम इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने हमारा अनुरोध सुना और इस संबंध में केंद्र द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।"
क्या है AFSPA, असम में क्यों लागू हुआ?
AFSPA कानून को केंद्र सरकार की ओर से देश के किसी अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है। ये कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने करने और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। बता दें कि 1990 के दौरान असम में उल्फा द्वारा हिंसा की गई थी। इसके बाद 27-28 नवंबर 1990 की मध्य रात्रि को राज्य को अफस्पा के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था। तब से राज्य सरकार की सिफारिश पर इसे हर छह महीने पर बढ़ाया जाता रहा है।
असम के कितने जिलों में है AFSPA?
केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के अब तक 32 जिलों से AFSPA को हटा लिया गया है। अब राज्य के केवल 3 जिलों- तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव में AFSPA कानून लागू रहेगा। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने उम्मीद जताई है कि AFSPA जल्द ही इन तीन जिलों से भी हटा लिया जाएगा। (इनपुट: भाषा)
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