Sunday, November 17, 2024
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मुक़ाबला: हिजाब पर सियासत करने वालों को जवाब मिल गया
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मुक़ाबला: हिजाब पर सियासत करने वालों को जवाब मिल गया

आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। यानी स्कूलों में कॉलेजों में इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक पोशाक पहनने की आजादी नहीं होगी। आपको तय किए गए यूनिफॉर्म कोड का पालन करना होगा। सबसे खास बात हाईकोर्ट की टिप्पणी रही। हाईकोर्ट ने 2 बड़ी बातें कहीं। सबसे पहला हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा अगर स्कूल और कॉलेज ने ड्रेस तय किए हैं तो सभी बच्चे, छात्र वही पहनेंगे। तय यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।

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