मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सूबे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार एवं 8 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अजीत पवार गुट ही 'असली NCP' है। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP (शरदचंद्र पवार) ने अपनी याचिका में अजित पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। नार्वेकर ने अपने फैसले में विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में क्या कहा?
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों ही गुट दावा कर रहे हैं कि वे ही असली एनसीपी हैं। नार्वेकर ने कहा, 'आर्टिकल 21 के मुताबिक, पार्टी की वर्किंग कमिटी में 21 सदस्य होते हैं। अजित पवार गुट ने 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अजित पवार को 41 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अजित पवार के गुट को विधायक दल का समर्थन प्राप्त है, इसलिए अजित पवार गुट ही असली NCP है।'
चुनाव आयोग के फैसले पर 'हैरान' थे शरद पवार
बता दें कि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इससे पहले रविवार को कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने का निर्वाचन आयोग का फैसला ‘हैरान’ करने वाला है। बाद में चुनाव आयोग ने शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' का नाम दिया था। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को असली NCP के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।