
महाराष्ट्र के ठाणे में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में पुलिस ने एक पिता को उसकी ही बेटी के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया है। बेहद चौंकाने वाली घटना में पिता अपनी 11 साल की बेटी के साथ यौन शोषण कर रहा था। खास बात यह है कि इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पुलिसकर्मी स्कूल जाकर बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बता रहे थे।
उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस हर स्कूल में जाकर गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देने का काम कर रही है। इसलिए इस लेक्चर से नाबालिग लड़की को समझ आया कि उसका पिता भी उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। इसके बाद नाबालिग लड़की ने अपने टीचर को बताया कि कैसे उसका पिता उसके साथ रोजाना यौन शोषण करता था।
बच्ची की मां ने कराई एफआईआर
जैसे ही शिक्षक को बच्ची के साथ हो रहे शोषण के बारे में पता चला तो उन्होंने बच्ची की मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मां ने पिता के खिलाफ सेंट्रल थाने में शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की की मां अलग रहती थी, इसलिए दोनों बेटियों की कस्टडी पिता के पास थी। इस बीच पिता हर दिन बच्ची के साथ यौन शोषण कर रहा था। इस घटना से उल्हासनगर में हड़कंप मच हुआ है।
क्या है पॉक्सो एक्ट?
पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट है। इसे हिन्दी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून को लाव 2012 में लाया गया था। इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इससे नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जा सके। ये कानून ऐसे लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। वहीं, पॉक्सो एक्स के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजाओं का भी प्रावधान किया गया है। पहले इसमें मौत की सजा का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इस कानून में उम्रकैद जैसी सजा को भी जोड़ दिया गया।
(उल्हासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट)