मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगा है। शासन और प्रशासन के लिए इसके फैलने की रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में होली को देखते हुए यह भी डर है कि लोग होली मनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को न भूल जाएं। इसीलिए, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से होली के मौके पर कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता से अपील की है कि होली का त्योहार सादगी के साथ मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल (रविवार) रात 8 बजे से सार्वजनिक जगहों पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए सादगी से होली का त्योहार मनाएं।
महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन
कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए गाइडलाइन्स जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब महाराष्ट्र में मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। 27 मार्च (शनिवार) से रात 8 pm से सुबह 7 am तक 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं। महाराष्ट्र में मॉल, रेस्तरां और बगीचे 27 मार्च से रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे, समुद्र तटों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी।
कोरोना वायरसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी रहेगी। 1 हजार तक की पेनल्टी पेंडेमिक एक्ट के तहत लगाई जाएगी। 20 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे। वहीं 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा। सभी सिंगल स्क्रिन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरंट,ऑडीटोरियम रात 8 से सुबह 7 तक बंद रहेंगे। रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी। किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान 27 मार्च की मध्यरात्रि से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।
बता दें कि, इससे पहले कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।