Sunday, February 16, 2025
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ठाणे में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पड़ोसी ने बहला-फुसलाकर की थी दरिंदगी

पीड़िता और आरोपी पड़ोसी थे। आठ जनवरी, 2021 को आरोपी ने घर के बाहर खेल रही पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उससे रेप किया था। अब 6 वर्ष की हो चुकी पीड़िता ने भी आरोपी की पहचान की और मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में मदद की।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Feb 22, 2024 15:52 IST, Updated : Feb 22, 2024 15:52 IST
महाराष्ट्र के ठाणे...
Image Source : FILE PHOTO महाराष्ट्र के ठाणे में रेप मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 2021 में चार साल की बच्ची से रेप के लिए एक व्यक्ति को पीड़िता और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने बुधवार को पारित आदेश में, ठाणे के दिवा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 47 वर्षीय आरोपी पांडुरंग शेलार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने जुर्माना राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने और कानून के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने का निर्देश भी दिया।

अब 6 वर्ष की हो चुकी पीड़िता ने आरोपी की पहचान की

अदालत में अभियोजन पक्ष की सहायता करने वाले पुलिस हवलदार विद्यासागर कोली ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने कहा अब 6 वर्ष की हो चुकी पीड़िता ने भी आरोपी की पहचान की और मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया।

पड़ोसी थे पीड़िता और आरोपी

विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी पड़ोसी थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आठ जनवरी, 2021 को आरोपी ने घर के बाहर खेल रही पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उससे बलात्कार किया। (भाषा)

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