मुंबई: कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते मुंबई में गुरुवार की आधी रात से धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लागू होने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी में एक जगह कहीं भी भीड़ नहीं जुट सकती। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा। शहर में अनलॉक के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइंस में जिन लोगों को छूट दी गई है, उनकी सभी तरह की छूट जारी रहेगी।
एक जगह ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर होगा ऐक्शन
धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में भीड़ जुटने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आदेश के मुताबिक, मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान एक जगह पर ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर निकाय ने किसी इमारत में 10 या उससे अधिक कोविड-19 के मरीज मिलने पर उसे सील करने का फैसला किया था। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इस बारे में संशोधित नियम जारी किए थे।
बुधवार को सामने आए थे 2352 नए मामले
वहीं, बुधवार को मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2352 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही शहर में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,886 हो गई थी। वहीं, इस जानलेवा वायरस ने बुधवार को 50 संक्रमितों की जान ले ली, जिससे मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 8,277 तक पहुंच गया। मुंबई प्रशासन अब कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए नए कदम उठा रहा है।