मुंबई: मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है जिसमें चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अत्यधिक मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है।
अधिकारी ने एक आधिकारिक आदेश के हवाले से कहा, ‘‘हमने सीआरपीसी की धारा 144 को बढ़ा दिया है जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी है।’’ अधिकारी ने कहा कि नागरिकों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 (किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीएमसी के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मुंबई में अब तक कोविड-19 के 8,613 मामले दर्ज किये गये हैं और यहां संक्रमण के कारण 343 लोगों की मौत हो चुकी है।